📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Chanduclicks
राजनीति
तेलंगाना हाई कोर्ट ने पत्रकार मान्यता कार्ड की वैधता 15 सितंबर तक बढ़ा दी
✍️ INDToday
🗓 25 अग. 2026, 10:04 PM
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तेलंगाना हाई कोर्ट ने पत्रकार मान्यता कार्ड की वैधता फिर से बढ़ा दी है, अब यह 15 सितंबर 2024 तक मान्य रहेगा।
तेलंगाना हाई कोर्ट ने इस सोमवार पत्रकार मान्यता कार्डों की वैधता को पहले निर्धारित समाप्ति तिथि से बढ़ाकर 15 सितंबर 2024 कर दी। इस निर्णय से मीडिया पेशेवरों को अपने दस्तावेज़ नवीनीकरण के लिए अतिरिक्त दो हफ्ते का समय मिल गया।
यह कदम कई समाचार एजेंसियों की शिकायतों के बाद उठाया गया, जिन्होंने मूल समाप्ति तिथि के अचानक आने से रिपोर्टिंग कार्य में बाधा की आशंका जताई थी। कोर्ट ने समय सीमा बढ़ाकर राज्य भर में समाचार कवरेज में निरंतरता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा।
तेलंगाना प्रेस काउंसिल को निर्देश दिया गया है कि वह सभी पंजीकृत पत्रकारों को नई तिथि की सूचना दें और मान्यता डेटाबेस को अपडेट करें। काउंसिल नई समय सीमा से पहले सभी लंबित आवेदन को पूरा करने की निगरानी भी करेगा।
कानूनी विश्लेषकों का मानना है कि ऐसी विस्तारात्मक कार्रवाई तब सामान्य होती है जब बड़ी संख्या में मीडिया कर्मियों को प्रक्रिया संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह कदम मौजूदा प्रेस मान्यता नियमों में कोई परिवर्तन नहीं करता, बल्कि केवल एक अस्थायी राहत प्रदान करता है।
सभी संबंधित पक्षों को सलाह दी गई है कि वे 15 सितंबर से पहले अपना नवीनीकरण प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि उनके रिपोर्टिंग अधिकारों में कोई अंतर न आए।
यह कदम कई समाचार एजेंसियों की शिकायतों के बाद उठाया गया, जिन्होंने मूल समाप्ति तिथि के अचानक आने से रिपोर्टिंग कार्य में बाधा की आशंका जताई थी। कोर्ट ने समय सीमा बढ़ाकर राज्य भर में समाचार कवरेज में निरंतरता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा।
तेलंगाना प्रेस काउंसिल को निर्देश दिया गया है कि वह सभी पंजीकृत पत्रकारों को नई तिथि की सूचना दें और मान्यता डेटाबेस को अपडेट करें। काउंसिल नई समय सीमा से पहले सभी लंबित आवेदन को पूरा करने की निगरानी भी करेगा।
कानूनी विश्लेषकों का मानना है कि ऐसी विस्तारात्मक कार्रवाई तब सामान्य होती है जब बड़ी संख्या में मीडिया कर्मियों को प्रक्रिया संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह कदम मौजूदा प्रेस मान्यता नियमों में कोई परिवर्तन नहीं करता, बल्कि केवल एक अस्थायी राहत प्रदान करता है।
सभी संबंधित पक्षों को सलाह दी गई है कि वे 15 सितंबर से पहले अपना नवीनीकरण प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि उनके रिपोर्टिंग अधिकारों में कोई अंतर न आए।