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तेलंगाना HC ने टैक्स छूट पर स्पष्टीकरण दिया
✍️ livemint.com
🗓 02 अग. 2026, 11:04 AM
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तेलंगाना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि निर्माताओं द्वारा देरी के मामले में धारा 54एफ के तहत कर छूट प्रभावित नहीं होगी। यह निर्णय पूंजीगत लाभ पर कर छूट की मांग करने वाले व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है।
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने हाल ही में यह स्पष्ट किया है कि निर्माताओं द्वारा देरी की स्थिति में धारा 54एफ के तहत कर छूट प्रभावित नहीं होगी। यह धारा उन व्यक्तियों को राहत प्रदान करती है जो अपनी संपत्ति बेचते हैं और नए आवासीय संपत्ति में निवेश करते हैं। न्यायालय के इस निर्णय से कई करदाताओं को राहत मिलने की उम्मीद है जो निर्माण परियोजनाओं में देरी के कारण अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। न्यायालय का यह निर्णय यह स्पष्ट करता है कि करदाता को यह साबित करना होगा कि देरी उनकी自己的 गलती से नहीं हुई है। यह स्पष्टीकरण उन व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने विभिन्न कारणों से देरी से प्रभावित संपत्तियों में निवेश किया है।