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05 नव. 2026•
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त्योहारी सीजन में मिठाई की दुकानों एवं डिपार्टमेंटल स्टोर्स की जांच, 20 हजार रुपये का जुर्माना

✍️ रिपोर्टर: Suraj Poswal 🗓 05 नव. 2026, 06:18 PM 👁 12
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त्योहारी सीजन में मिठाई की दुकानों एवं डिपार्टमेंटल स्टोर्स की जांच, 20 हजार रुपये का जुर्माना

असत्यापित कांटे मिलने पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत कार्रवाई

दौसा, 5 नवम्बर। उपभोक्ताओं को सही माप-तौल के अनुसार उत्पाद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देशानुसार जिले में चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान के तहत 3 से 5 नवम्बर तक मिठाई की दुकानों एवं डिपार्टमेंटल स्टोर्स की जांच की गई, जहां अनियमितता मिलने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

विधिक माप विज्ञान अधिकारी नीरज वर्मा ने बताया कि त्योहारी सीजन के मद्देनजर मंडावर एवं लालसोट में विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान मंडावर में जोधपुर मिष्ठान भंडार एवं बीकानेर स्वीट्स होम तथा लालसोट में जोधपुर स्वीट्स होम, S4 सुपर बाजार, रिलायंस स्मार्ट प्वाइंट एवं जैन मिष्ठान भंडार की जांच की गई। जांच में सही मात्रा एवं सही घोषणाओं के साथ उत्पाद देना पाया गया, लेकिन असत्यापित कांटे मिलने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत कुल 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

नीरज वर्मा ने बताया कि त्योहारी सीजन को देखते हुए जांच अभियान निरंतर जारी रहेगा। कम माप-तौल करने अथवा बिना सत्यापन वाले उपकरणों का उपयोग करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि त्योहारी सीजन पर कोई भी दुकानदार यदि डब्बे का वजन मिठाई के साथ करता पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी।
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