📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Singh PreetManak
राजनीति
तमिलनाडु ने घर पर जन्म को दंडनीय बनाने का निर्णय लिया
✍️ The New Indian Express
🗓 18 अग. 2026, 01:37 PM
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तमिलनाडु जल्द ही एक कानून लागू करेगा जो घर पर जन्म को दंडनीय बनाएगा, मातृ स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से।
तमिलनाडु ने घर पर जन्म को दंडनीय बनाने के लिए कानून बनाने की योजना की घोषणा की है, मातृ मृत्यु दर में वृद्धि और अनधिकृत प्रसव से जुड़ी जटिलताओं को लेकर चेतावनी देते हुए।
प्रस्तावित कानून के तहत, किसी भी ऐसे प्रसव को, जो पंजीकृत चिकित्सा सुविधा के बाहर और योग्य पेशेवर के बिना हो, उल्लंघन माना जाएगा, जिसके लिए जुर्माना या कारावास की सजा हो सकती है।
स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि यह कदम अपेक्षित माताओं को संस्थागत प्रसव चुनने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जिससे आपातकालीन प्रसूति देखभाल तक पहुँच बेहतर होगी और रोकथाम योग्य मौतों में कमी आएगी।
यह बिल आने वाले हफ्तों में राज्य विधानसभा में पेश किया जाने की उम्मीद है, और उसके बाद विस्तृत कार्यान्वयन दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।
प्रस्तावित कानून के तहत, किसी भी ऐसे प्रसव को, जो पंजीकृत चिकित्सा सुविधा के बाहर और योग्य पेशेवर के बिना हो, उल्लंघन माना जाएगा, जिसके लिए जुर्माना या कारावास की सजा हो सकती है।
स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि यह कदम अपेक्षित माताओं को संस्थागत प्रसव चुनने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जिससे आपातकालीन प्रसूति देखभाल तक पहुँच बेहतर होगी और रोकथाम योग्य मौतों में कमी आएगी।
यह बिल आने वाले हफ्तों में राज्य विधानसभा में पेश किया जाने की उम्मीद है, और उसके बाद विस्तृत कार्यान्वयन दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।