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टीकमगढ़: बिना वैध लाइसेंस के संचालित मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई, औषधियां जब्त
सेवा संकल्प अभियान के तहत टीकमगढ़ जिले में एक मेडिकल स्टोर बिना वैध लाइसेंस के संचालित पाया गया। प्रशासन ने औषधियां जब्त कर नमूने जांच के लिए भेजे हैं।
मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले में सेवा संकल्प अभियान के तहत औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में, 14 अक्टूबर को छोटी देवी मंदिर मार्ग स्थित सावित्री अग्रवाल सिविक सेंटर में संजना जैन की दुकान पर निरीक्षण के दौरान प्रखर मोदी, पिता श्री प्रदीप कुमार मोदी द्वारा बिना वैध लाइसेंस के औषधि विक्रय प्रतिष्ठान का संचालन किया जाना पाया गया।
औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियमावली, 1945 के अनुसार, औषधियों के विक्रय के लिए वैध लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। बिना वैध लाइसेंस के औषधि विक्रय प्रतिष्ठान संचालित करने पर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान संचालक द्वारा वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके बाद नियमानुसार औषधियों को जब्त करने की कार्रवाई की गई।
प्रशासन द्वारा जांच के लिए औषधियों के नमूने भी लिए गए हैं। इस प्रकरण को सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के उद्देश्य से जिले में मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण और अनियमितताएं पाए जाने पर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियमावली, 1945 के अनुसार, औषधियों के विक्रय के लिए वैध लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। बिना वैध लाइसेंस के औषधि विक्रय प्रतिष्ठान संचालित करने पर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान संचालक द्वारा वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके बाद नियमानुसार औषधियों को जब्त करने की कार्रवाई की गई।
प्रशासन द्वारा जांच के लिए औषधियों के नमूने भी लिए गए हैं। इस प्रकरण को सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के उद्देश्य से जिले में मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण और अनियमितताएं पाए जाने पर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।