🔥 ट्रेंडिंग दुष्काळावर मात करण्यासाठी करंजी बुद्रु... खालोगड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी कुमारहटी के... अंबाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्... પીએમ સ્વનિધિ યોજના હેઠળ બેંકોમાં ૬૦૨ પ... आईएमडी ने ए.पी. और तेलंगाना में बारिश... एमआरएनए, सीवीएक्स, वी स्टॉक्स आज 52-सप...
22 अक्टू. 2026•
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
शिक्षा

टीजीटी भर्ती में टीईटी अनिवार्य, संशोधन आदेश जारी

✍️ रिपोर्टर: Pankaj Gupta 🗓 22 अक्टू. 2026, 11:25 AM 👁 22
शेयर करें: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

स्नातक में 50 प्रतिशत या परास्नातक में 45 प्रतिशत अंक, बीएड के साथ उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी अनिवार्य

लखनऊ। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) भर्ती को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। टीजीटी भर्ती में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को अनिवार्य किए जाने के संबंध में संशोधन आदेश जारी किया गया है। इस निर्णय से प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के 17,740 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ होने की उम्मीद है।
जारी जानकारी के अनुसार, टीजीटी पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के पास स्नातक में न्यूनतम 50 प्रतिशत या परास्नातक में 45 प्रतिशत अंक होना आवश्यक होगा। इसके साथ ही बीएड की डिग्री और उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य किया गया है। इस संशोधन से टीजीटी भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए पात्रता संबंधी मानदंड स्पष्ट हुए हैं। वहीं, लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे युवाओं को भी नियुक्तियों को लेकर नई उम्मीद जगी है। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की दिशा में यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, अभ्यर्थियों को भर्ती से संबंधित विस्तृत नियमों, विषयवार रिक्तियों, आवेदन प्रक्रिया और अन्य शर्तों की जानकारी के लिए आधिकारिक संशोधन आदेश एवं भर्ती विज्ञापन का अवलोकन करना चाहिए।
📲Get App