📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Subhashish Panigrahi
अपराध
सुप्रीम कोर्ट ने किशोर संबंधों में पीओसीएसओ के दुरुपयोग पर चेतावनी दी
✍️ Telangana Today
🗓 14 जुल. 2026, 01:04 PM
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सुप्रीम कोर्ट ने किशोरों के बीच सहमति से बने संबंधों में पीओसीएसओ के दुरुपयोग पर चेतावनी दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने किशोरों के बीच सहमति से बने संबंधों में पीओसीएसओ के दुरुपयोग पर सख्त चेतावनी जारी की है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह कानून बच्चों को यौन शोषण और दुरुपयोग से बचाने के लिए बनाया गया है, न कि सामान्य किशोर व्यवहार को अपराधी ठहराने के लिए। हाल ही में जारी निर्णय में, न्यायालय ने बताया कि ऐसे मामलों में पीओसीएसओ का प्रयोग अनावश्यक कानूनी जटिलताएँ पैदा कर सकता है। यह रुख पुलिस और अभियोजकों को कानून के मूल उद्देश्य के अनुरूप कार्य करने का आग्रह करता है।