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20 अग. 2026
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सुप्रीम कोर्ट ने सीपीसीबी से दिवाली से पहले पटाखों के शोर सीमा तय करने का आग्रह किया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / World8115
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सुप्रीम कोर्ट ने सीपीसीबी से दिवाली से पहले पटाखों के शोर सीमा तय करने का आग्रह किया

✍️ Amar Ujala 🗓 20 अग. 2026, 09:53 AM 👁 6
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सुप्रीम कोर्ट ने सीपीसीबी को दिवाली से पहले पटाखों के शोर सीमा तय करने और ढील पर विचार करने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक आदेश में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को दिवाली से पहले पटाखों के शोर स्तरों की समीक्षा करने और उपयुक्त सीमाएँ तय करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने सीपीसीबी से यह भी आग्रह किया कि वे त्योहार के दौरान लागू होने वाली प्रतिबंधों में कुछ ढील पर भी विचार करें।

यह निर्देश शोर प्रदूषण के स्वास्थ्य और पर्यावरणीय प्रभावों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आया है, विशेषकर घनी आबादी वाले शहरी इलाकों में। सीपीसीबी ने पहले भी पटाखों के लिए अनुमत शोर सीमाएँ तय की थीं, परंतु सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से एक अधिक सक्रिय दृष्टिकोण का संकेत मिलता है।

दिवाली से पहले सीपीसीबी को कार्यवाही करने के लिए कहकर, कोर्ट सार्वजनिक सुरक्षा और सांस्कृतिक परंपराओं के बीच संतुलन स्थापित करना चाहता है। बोर्ड को संशोधित दिशानिर्देश जारी करने और उन्हें निर्माताओं, खुदरा विक्रेताओं तथा उपभोक्ताओं तक पहुँचाने की आवश्यकता होगी।

इस कदम से त्योहार के दौरान पटाखों के नियमन पर असर पड़ेगा, जिससे शोर मानकों के सख्त प्रवर्तन और शांत विकल्पों के परिचय की संभावना बढ़ेगी।
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