🔥 ट्रेंडिंग રેસકોર્સ ખાતે નયનાબા જાડેજાની અટકાયત વ... भोपाल में LPG E-KYC की रफ्तार तेज, 88%... कमिश्नर एवं कलेक्टर ने उप तहसील कार्या... गढ़ में राम जन्म लीला का भव्य मंचन: हज... राजस्थान में 10‑11 अक्टूबर को बारिश और... टीवीके ने तमिलनाडु के मधुरंथाकम और अरक...
09 अक्टू. 2026•
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
सुप्रीम कोर्ट ने गोवा के आयरन‑ऑर डंप्स के निपटान को नई नीलामी के बिना मंजूरी दी
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Aaron C --> (Flickr: https://www.flickr.com/photos
बिज़नेस

सुप्रीम कोर्ट ने गोवा के आयरन‑ऑर डंप्स के निपटान को नई नीलामी के बिना मंजूरी दी

✍️ The Economic Times 🗓 09 अक्टू. 2026, 04:17 PM 👁 15
शेयर करें: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

सुप्रीम कोर्ट ने गोवा में आयरन‑ऑर डंप्स के निपटान को स्वीकृति दी, नई नीलामी की आवश्यकता नहीं बताई।

सुप्रीम कोर्ट ने गोवा में स्थित आयरन‑ऑर डंप्स के निपटान को मंजूरी दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए नई नीलामी की आवश्यकता नहीं है।

इस फैसले से मौजूदा निपटान योजना को बिना किसी नई बोली प्रक्रिया के लागू किया जा सकेगा। यह निर्णय क्षेत्र में खनन अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी चल रही चर्चाओं के बीच आया है।

खनन क्षेत्र के हितधारक अब कोर्ट के निर्देश के अनुसार कार्य करेंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि निपटान पर्यावरणीय और नियामक मानकों के अनुरूप हो।

यह judgment प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से जुड़े विवादों को सुलझाने में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है और गोवा में ऐसी गतिविधियों के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत करता है।
📲Get App