📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Pinakpani
शिक्षा
सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त को झारखंड सार्वजनिक सेवा परीक्षा में irregularities की CBI जांच के लिए सुनवाई तय
✍️ Hindustan Times
🗓 24 अग. 2026, 07:36 AM
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सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त को झारखंड की सार्वजनिक सेवा परीक्षाओं में कथित irregularities की CBI जांच के लिए दायर याचिका पर सुनवाई तय की।
सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त को झारखंड सार्वजनिक सेवा परीक्षाओं में कथित irregularities की जांच के लिए CBI को भेजने की याचिका पर सुनवाई तय की है। इस याचिका में कहा गया है कि राज्य के सिविल सेवाओं की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं की संभावना है, जिससे एक स्वतंत्र केंद्रीय जांच की मांग की गई है।
याचिकाकर्ता का तर्क है कि CBI को शामिल करके परीक्षा के संचालन, संबंधित अधिकारियों की भूमिका और परिणामों में संभावित हेरफेर की जांच की जानी चाहिए, ताकि सार्वजनिक भरोसा फिर से स्थापित हो सके।
कोर्ट दोनों पक्षों—झारखंड सरकार और CBI—की दलीलों को सुनेगा और यह तय करेगा कि औपचारिक जांच का आदेश दिया जाए या नहीं। इस फैसले का राज्य स्तर पर भर्ती प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और भविष्य में निगरानी तंत्र पर बड़ा असर पड़ सकता है।
याचिकाकर्ता का तर्क है कि CBI को शामिल करके परीक्षा के संचालन, संबंधित अधिकारियों की भूमिका और परिणामों में संभावित हेरफेर की जांच की जानी चाहिए, ताकि सार्वजनिक भरोसा फिर से स्थापित हो सके।
कोर्ट दोनों पक्षों—झारखंड सरकार और CBI—की दलीलों को सुनेगा और यह तय करेगा कि औपचारिक जांच का आदेश दिया जाए या नहीं। इस फैसले का राज्य स्तर पर भर्ती प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और भविष्य में निगरानी तंत्र पर बड़ा असर पड़ सकता है।