📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Diliff
राजनीति
सुप्रीम कोर्ट में ओडिशा डीजीपी नियुक्ति विवाद पर सुनवाई
✍️ Kanak News Odisha
🗓 17 सित. 2026, 06:38 AM
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सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा के नए डीजीपी चयन को लेकर दायर याचिकाओं की सुनवाई निर्धारित की, जिसमें प्रक्रिया संबंधी त्रुटियों का आरोप है।
ओडिशा राज्य सरकार ने हाल ही में नया डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (डीजीपी) नियुक्त करने की घोषणा की, जिसे कई वरिष्ठ अधिकारियों और नागरिक संगठनों ने न्यायालय में चुनौती दी। उन्होंने कहा कि चयन प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन हुआ और मेरिट‑आधारित मानदंडों को नजरअंदाज किया गया।
याचिकाकर्ता नियुक्ति पर रोक और एक पारदर्शी, नियम‑आधारित प्रक्रिया का आदेश चाहते हैं, यह तर्क देते हुए कि वर्तमान चयन पुलिस बल की विश्वसनीयता को कमजोर कर सकता है और भविष्य में मनमानी नियुक्तियों को प्रोत्साहित कर सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक तर्क‑विचार के लिए तिथि निर्धारित की है, जिससे वह याचिकाओं की वैधता और राज्य सरकार के चयन रिकॉर्ड की जांच करेगा। न्यायालय अस्थायी आदेश जारी कर सकता है, जिसमें नियुक्ति को स्थगित करना भी शामिल हो सकता है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले का नतीजा पूरे भारत में वरिष्ठ पुलिस नियुक्तियों के प्रबंधन में व्यापक प्रभाव डाल सकता है, जिससे वैधानिक दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित होगा।
याचिकाकर्ता नियुक्ति पर रोक और एक पारदर्शी, नियम‑आधारित प्रक्रिया का आदेश चाहते हैं, यह तर्क देते हुए कि वर्तमान चयन पुलिस बल की विश्वसनीयता को कमजोर कर सकता है और भविष्य में मनमानी नियुक्तियों को प्रोत्साहित कर सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक तर्क‑विचार के लिए तिथि निर्धारित की है, जिससे वह याचिकाओं की वैधता और राज्य सरकार के चयन रिकॉर्ड की जांच करेगा। न्यायालय अस्थायी आदेश जारी कर सकता है, जिसमें नियुक्ति को स्थगित करना भी शामिल हो सकता है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले का नतीजा पूरे भारत में वरिष्ठ पुलिस नियुक्तियों के प्रबंधन में व्यापक प्रभाव डाल सकता है, जिससे वैधानिक दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित होगा।