📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Michelle from Geneva, Switzerland
अपराध
सुप्रीम कोर्ट ने तरुण तेजपाल की सरेंडर याचिका पर निर्णय स्थगित, गोवा ने जीवनकैद की मांग
✍️ News18
🗓 24 अग. 2026, 08:37 PM
👁 4
सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार तरुण तेजपाल की सरेंडर याचिका पर आदेश स्थगित कर दिया है, जबकि गोवा सरकार ने उन्हें जीवनकैद की सजा देने की मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मीडिया मालिक तरुण तेजपाल द्वारा दायर सरेंडर याचिका पर अपना आदेश स्थगित कर दिया है। तेजपाल, जो एक हाई‑प्रोफ़ाइल यौन उत्पीड़न मामले में फंसे हैं, ने निचली अदालतों में बंधक रिहाई के अनुरोध खारिज होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय से सरेंडर की अनुमति मांगी थी।
इसी बीच, गोवा राज्य सरकार ने एक अलग याचिका दायर कर कोर्ट से जीवनकैद की सजा देने की मांग की है, यह तर्क देते हुए कि आरोपित अपराधों के लिए भारतीय कानून के तहत अधिकतम दंड लागू होना चाहिए।
दोनों याचिकाएँ अब न्यायाधीशों के एक पैनल के समक्ष लंबित हैं, और अंतिम फैसला आने वाले हफ्तों में मिलने की संभावना है। इस निर्णय से यह तय होगा कि तेजपाल को हिरासत में लिया जाएगा या नहीं और उन्हें किस हद तक दंडित किया जाएगा।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला उच्च प्रोफ़ाइल प्रतिवादियों को प्रक्रिया संबंधी राहत प्राप्त करने और राज्य की कड़ी सजा की मांग के बीच के तनाव को उजागर करता है।
इसी बीच, गोवा राज्य सरकार ने एक अलग याचिका दायर कर कोर्ट से जीवनकैद की सजा देने की मांग की है, यह तर्क देते हुए कि आरोपित अपराधों के लिए भारतीय कानून के तहत अधिकतम दंड लागू होना चाहिए।
दोनों याचिकाएँ अब न्यायाधीशों के एक पैनल के समक्ष लंबित हैं, और अंतिम फैसला आने वाले हफ्तों में मिलने की संभावना है। इस निर्णय से यह तय होगा कि तेजपाल को हिरासत में लिया जाएगा या नहीं और उन्हें किस हद तक दंडित किया जाएगा।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला उच्च प्रोफ़ाइल प्रतिवादियों को प्रक्रिया संबंधी राहत प्राप्त करने और राज्य की कड़ी सजा की मांग के बीच के तनाव को उजागर करता है।