📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Subhashish Panigrahi
अपराध
सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धार्थ की ज़ुबीन केस की सुनवाई को असम से बाहर ले जाने की याचिका खारिज की
✍️ The Times of India
🗓 20 अग. 2026, 10:25 AM
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सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धार्थ की ज़ुबीन केस की सुनवाई को असम के बाहर ले जाने की याचिका खारिज कर दी है, जिससे मुकदमा असम में ही चलेगा।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धार्थ द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें वह ज़ुबीन केस की सुनवाई को असम के बाहर किसी अदालत में स्थानांतरित करने की मांग कर रहे थे। कोर्ट ने कहा कि स्थान परिवर्तन के लिये पर्याप्त कारण नहीं दिखाए गए और मामला उसी राज्य में चलना चाहिए जहाँ से शुरू हुआ था।
याचिका में यह तर्क दिया गया था कि स्थान बदलने से न्याय सुनिश्चित होगा, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इस दावे को असंतोषजनक पाया। इस आदेश के साथ कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि असम की मौजूदा न्यायिक प्रणाली इस मुकदमे को संभालने में सक्षम है।
अब आगे की सभी सुनवाई, साक्ष्य संग्रह और निर्णय असम की अदालतों के अधिकार क्षेत्र में ही होंगे, और इस चरण में स्थानांतरण के लिये कोई नई याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी।
याचिका में यह तर्क दिया गया था कि स्थान बदलने से न्याय सुनिश्चित होगा, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इस दावे को असंतोषजनक पाया। इस आदेश के साथ कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि असम की मौजूदा न्यायिक प्रणाली इस मुकदमे को संभालने में सक्षम है।
अब आगे की सभी सुनवाई, साक्ष्य संग्रह और निर्णय असम की अदालतों के अधिकार क्षेत्र में ही होंगे, और इस चरण में स्थानांतरण के लिये कोई नई याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी।