🔥 ट्रेंडिंग सड़क पार कर रही दो छात्राओं को तेज रफ्... दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP के आंदोलन क... 🚨 BIG BREAKING NEWS | ବାଲେଶ୍ୱର ବିଷ୍ଣୁ... बोकारो में त्योहारों के मद्देनजर पुलिस... केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल... हरपालु रोड पर गांव के बाहर सड़क दुर्घट...
13 अक्टू. 2026•
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
सुप्रीम कोर्ट ने सीजेआई के खिलाफ एफआईआर को खारिज किया, कहा कोई बच्चे को दबा नहीं सकता
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Pinakpani
अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने सीजेआई के खिलाफ एफआईआर को खारिज किया, कहा कोई बच्चे को दबा नहीं सकता

✍️ orissapost.com 🗓 11 सित. 2026, 02:18 AM 👁 56
शेयर करें: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

सुप्रीम कोर्ट ने सीजेआई के खिलाफ एक प्रोटेस्टर द्वारा दायर एफआईआर के संबंध में सुनवाई के दौरान कहा कि किसी को भी बच्चे को दबाने का अधिकार नहीं है।

हाल ही में सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रोटेस्टर द्वारा मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के खिलाफ दायर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) से संबंधित याचिका पर विचार किया। न्यायालय ने कहा कि कानून नाबालिगों को किसी भी प्रकार के दबाव या उत्पीड़न से बचाता है और कहा, "कोई भी बच्चे को दबा नहीं सकता"। यह टिप्पणी न्यायपालिका की यह प्रतिबद्धता दर्शाती है कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा को उच्च पदस्थ अधिकारियों के मामलों में भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

प्रोटेस्टर ने सीजेआई के खिलाफ अनुचित कार्य करने का आरोप लगाया था, जिससे एफआईआर दायर हुई। लेकिन कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि कानूनी प्रक्रियाओं का उपयोग बच्चे को डराने‑धमकाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, जिससे संवैधानिक सुरक्षा का पुनः पुष्टि हुआ।

एफआईआर की वैधता की विस्तृत जांच के लिए कोई अतिरिक्त आदेश नहीं दिया गया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया।
📲Get App