🔥 ट्रेंडिंग कीरा अद्वानी का पहला सार्वजनिक प्रकट,... मगुदाम: फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर दर्शक... यश ने ‘टॉक्सिक’ ट्रेलर में दिखाया दमदा... उत्तराख़ण्ड के मुख्यमंत्री धामी ने कहा,... उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रिषभ पंत क... मणिपुर में काला झंडा फहराया, मुख्यमंत्...
08 अग. 2026
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल से राज्य कर्मचारियों को 25% देरीस भत्ता देने का आदेश दिया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Subhashish Panigrahi
राजनीति

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल से राज्य कर्मचारियों को 25% देरीस भत्ता देने का आदेश दिया

✍️ thenewsmill.com 🗓 08 अग. 2026, 03:33 PM 👁 7
शेयर करें: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य कर्मचारियों को 25% देरीस भत्ता देने का निर्देश दिया, कर्मचारियों के राज्य बीमा अधिनियम के उल्लंघन का हवाला देते हुए।

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल सरकार को सभी राज्य कर्मचारियों को 25% देरीस भत्ता देने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि राज्य ने कर्मचारियों के राज्य बीमा अधिनियम के तहत ऐसी भत्तों के प्रावधानों का पालन नहीं किया है। यह निर्णय राज्य के हजारों सार्वजनिक कर्मचारियों की मासिक आय बढ़ाने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल के अधिकारियों ने अब आदेश को लागू करने और अदालत द्वारा लगाए गए वित्तीय दायित्वों को पूरा करने की तैयारी शुरू कर दी है।
📲Get App