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सुप्रीम कोर्ट ने स्टाम्प ड्यूटी की कमी का त्वरित निपटारा आदेशित किया, ट्रायल कोर्ट को देर करने से रोका
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Diliff
बिज़नेस

सुप्रीम कोर्ट ने स्टाम्प ड्यूटी की कमी का त्वरित निपटारा आदेशित किया, ट्रायल कोर्ट को देर करने से रोका

✍️ Live Law 🗓 24 अग. 2026, 10:22 PM 👁 52
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अदालत ने कहा कि स्टाम्प ड्यूटी की कमी का त्वरित निपटारा होना चाहिए और ट्रायल कोर्ट इसे वर्षों तक टाल नहीं सकता।

नई दिल्ली — भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि स्टाम्प ड्यूटी की कमी को बिना अनावश्यक देरी के निपटाया जाना चाहिए। कोर्ट ने बताया कि स्टाम्प ड्यूटी दस्तावेजों की वैधता सुनिश्चित करने के लिए है, और किसी भी कमी से यह उद्देश्य कमजोर होता है। इसलिए, बकाया राशि की वसूली और कमी का त्वरित सुधार अनिवार्य किया गया है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट ऐसे वित्तीय विवादों को वर्षों तक टाल नहीं सकते, क्योंकि लंबी प्रतीक्षा न्याय के हित में नहीं है और व्यावसायिक लेन‑देन में बाधा बनती है। निचले स्तर के कोर्टों को स्टाम्प ड्यूटी की कमी से जुड़े मामलों को शीघ्रता से निपटाने और उचित वसूली के आदेश देने का निर्देश दिया गया।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय टैक्स अनुपालन की त्वरितता को सुदृढ़ करता है और उन कई सिविल मुकदमों पर असर डालेगा जहाँ स्टाम्प ड्यूटी के मुद्दे उठाए गए थे। यह फैसला राज्य सरकारों की राजस्व संग्रह प्रक्रिया को सुगम बनाने और स्टाम्प ड्यूटी विवादों के बैकलॉग को कम करने की दिशा में एक स्पष्ट संदेश देता है।
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