📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Subhashish Panigrahi
राजनीति
सुप्रीम कोर्ट ने केपीएससी भर्ती जांच में के.एच.सी. द्वारा गठित SIT को रोका
✍️ The Economic Times
🗓 02 अक्टू. 2026, 05:32 PM
👁 16
सुप्रीम कोर्ट ने केपीएससी भर्ती जांच में के.एच.सी. द्वारा गठित विशेष जांच टीम के गठन के आदेश को रोका है।
सुप्रीम कोर्ट ने केपीएससी भर्ती में कथित अनियमितताओं की जाँच के लिए के.एच.सी. द्वारा गठित विशेष जांच टीम (SIT) के गठन के आदेश को रोका है। इस आदेश को रोके जाने से नई जाँच अस्थायी रूप से निलंबित हो गई है।
के.एच.सी. ने पहले ही KPSC की चयन प्रक्रिया में अनियमितताओं की जाँच के लिए SIT के गठन का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को रोके हुए बताया कि उसे साक्ष्यों की समीक्षा के लिए अधिक समय चाहिए।
इस निर्णय से जाँच प्रक्रिया स्थगित हो गई है और यह सवाल उठता है कि अनियमितताओं को कैसे और कब सुलझाया जाएगा।
यह निलंबन केपीएससी भर्ती सुधारों के समय-निर्धारण पर असर डाल सकता है और आगे की कार्रवाई के लिए समयरेखा पर भी प्रभाव डाल सकता है।
के.एच.सी. ने पहले ही KPSC की चयन प्रक्रिया में अनियमितताओं की जाँच के लिए SIT के गठन का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को रोके हुए बताया कि उसे साक्ष्यों की समीक्षा के लिए अधिक समय चाहिए।
इस निर्णय से जाँच प्रक्रिया स्थगित हो गई है और यह सवाल उठता है कि अनियमितताओं को कैसे और कब सुलझाया जाएगा।
यह निलंबन केपीएससी भर्ती सुधारों के समय-निर्धारण पर असर डाल सकता है और आगे की कार्रवाई के लिए समयरेखा पर भी प्रभाव डाल सकता है।