📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Pinakpani
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सुप्रीम कोर्ट ने इथेनॉल आवंटन पर कर्नाटक HC के आदेश पर रोक लगाई
✍️ The Hindu
🗓 01 जुल. 2026, 04:16 AM
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सुप्रीम कोर्ट ने इथेनॉल आवंटन प्रक्रिया को फिर से खोलने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्देश पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। इस फैसले से वर्तमान आवंटन प्रणाली में किसी भी तत्काल बदलाव पर रोक लग गई है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इथेनॉल आवंटन के मामले में हस्तक्षेप करते हुए यथास्थिति बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। यह निर्देश प्रभावी रूप से कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक पूर्व निर्देश पर रोक लगाता है, जिसने इथेनॉल आवंटन प्रक्रिया को फिर से खोलने का आह्वान किया था।
सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का मतलब है कि इथेनॉल के लिए मौजूदा प्रक्रियाएं और आवंटन फिलहाल अपरिवर्तित रहेंगे। कर्नाटक उच्च न्यायालय के पहले के आदेश, जिसका उद्देश्य आवंटन तंत्र की समीक्षा करना या उसे फिर से शुरू करना था, को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आगे की समीक्षा लंबित रहने तक अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है।
इस घटनाक्रम से उच्च न्यायालय के निर्देश का कोई भी तत्काल कार्यान्वयन रुक गया है, जिससे इस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपना अंतिम निर्णय या आगे के निर्देश प्रदान किए जाने तक वर्तमान इथेनॉल आवंटन प्रणाली में निरंतरता सुनिश्चित होती है।
सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का मतलब है कि इथेनॉल के लिए मौजूदा प्रक्रियाएं और आवंटन फिलहाल अपरिवर्तित रहेंगे। कर्नाटक उच्च न्यायालय के पहले के आदेश, जिसका उद्देश्य आवंटन तंत्र की समीक्षा करना या उसे फिर से शुरू करना था, को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आगे की समीक्षा लंबित रहने तक अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है।
इस घटनाक्रम से उच्च न्यायालय के निर्देश का कोई भी तत्काल कार्यान्वयन रुक गया है, जिससे इस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपना अंतिम निर्णय या आगे के निर्देश प्रदान किए जाने तक वर्तमान इथेनॉल आवंटन प्रणाली में निरंतरता सुनिश्चित होती है।