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सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान-इंडो-पाक सीमा के पास संरचनाओं के विध्वंस को 2 हफ़्तों के लिए रोका
✍️ Live Law
🗓 19 जुल. 2026, 01:34 PM
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सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान-इंडो-पाक सीमा के पास दायरकर्ताओं द्वारा निर्मित संरचनाओं के विध्वंस को दो हफ़्तों के लिए रोकने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान-इंडो-पाक सीमा के पास दायरकर्ताओं द्वारा निर्मित संरचनाओं के विध्वंस को दो हफ़्तों के लिए रोकने का आदेश दिया। यह आदेश तब जारी किया गया जब स्थानीय अधिकारियों ने सुरक्षा और नियामक कारणों से इन इमारतों को हटाने का निर्णय लिया था। दायरकर्ताओं ने इस क्षेत्र में अपनी संरचनाएँ बनाकर एक याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को आगे की सुनवाई के लिए दो हफ़्तों की अवधि के लिए स्थगित कर दिया है। इस अस्थायी आदेश के तहत, दायरकर्ता अपनी संपत्ति को बनाए रख सकते हैं, जबकि अगले दो हफ़्तों में मामले की सुनवाई की जाएगी।