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23 जुल. 2026
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सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर दान चोरी के आरोप को सामान्य अपराध बताया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Subhashish Panigrahi
राजनीति

सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर दान चोरी के आरोप को सामान्य अपराध बताया

✍️ The Times of India 🗓 21 जुल. 2026, 10:03 AM 👁 3

सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर दान चोरी के आरोप को सामान्य अपराध बताया और इसे राजनीति से अलग रखने का आग्रह किया।

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज स्पष्ट किया कि राम मंदिर के लिए एकत्रित दान की चोरी के आरोप एक सामान्य अपराध हैं, न कि राजनीतिक मामला। कोर्ट ने जनता और मीडिया से आग्रह किया कि इस मुद्दे को राजनीति से अलग रखें और कानूनी प्रक्रिया को बिना हस्तक्षेप के आगे बढ़ने दें। कोर्ट ने ज़ोर दिया कि यह मामला संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा उसी गंभीरता से संभाला जाएगा जैसे किसी अन्य आपराधिक शिकायत को।

यह निर्णय दान संग्रह के प्रबंधन पर बढ़ती सार्वजनिक बहस के बीच आया है। कोर्ट ने विशिष्ट चोरी के विवरण पर टिप्पणी नहीं की, परंतु यह स्पष्ट किया कि न्यायपालिका इस मामले को किसी भी अन्य आपराधिक शिकायत की तरह ही गंभीरता से देखेगी। इस निर्णय से तनाव कम होने और जांच पर ध्यान केंद्रित होने की उम्मीद है।

कानूनी विशेषज्ञों ने नोट किया कि सुप्रीम कोर्ट का यह बयान न्यायपालिका और राजनीतिक विमर्श के बीच अलगाव के सिद्धांत को सुदृढ़ करता है। उन्होंने यह भी बताया कि कोर्ट के बयान से आगे की जांच या संभावित आपराधिक कार्यवाही पर कोई रोक नहीं लगती।

कोर्ट के इस बयान का मीडिया कवरेज और सार्वजनिक राय पर प्रभाव पड़ेगा। यह स्पष्ट करता है कि न्यायपालिका ऐसे मुद्दों में तटस्थता बनाए रखेगी।
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