🔥 ट्रेंडिंग સુરતના પાંડેસરા જલારામનગરમાં નવરાત્રીન... सीएम धामी ने बिसेन के अनुभव से उत्तराख... हरियाणा के सीएम ने राज्य को नशामुक्त ब... पीयूष गोयल ने कांग्रेस की चुनाव आयोग क... हरियाणा पुलिस अधिकारी पर 7 लाख रुपए ले... छत्तीसगढ़ के जशपुर में हाथी भगाने की क...
14 अक्टू. 2026•
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
सुप्रीम कोर्ट ने घाज़ियाबाद पुलिस से अभिषेक उपाध्याय के डिजिटल डेटा की जब्ती पर रिपोर्ट मांगी
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ministry of Home Affairs
अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने घाज़ियाबाद पुलिस से अभिषेक उपाध्याय के डिजिटल डेटा की जब्ती पर रिपोर्ट मांगी

✍️ ANI News 🗓 08 सित. 2026, 08:50 AM 👁 59
शेयर करें: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

सुप्रीम कोर्ट ने घाज़ियाबाद पुलिस से रोड‑रेज केस में पत्रकार अभिषेक उपाध्याय के डिजिटल डेटा की जब्ती के अनुरोध पर रिपोर्ट देने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने घाज़ियाबाद पुलिस को पत्रकार अभिषेक उपाध्याय के डिजिटल डेटा की जब्ती के अनुरोध पर विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश जारी किया है। यह अनुरोध एक रोड‑रेज मामले में सबूत जुटाने के उद्देश्य से किया गया था।

पुलिस ने अदालत में कहा है कि उपाध्याय के मोबाइल और कंप्यूटर डेटा में ऐसे साक्ष्य हो सकते हैं जो मामले की जांच में मददगार हों। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से अनुरोध की वैधता और डेटा प्राप्त करने की प्रक्रिया पर स्पष्टीकरण मांगा है, साथ ही पत्रकार की गोपनीयता अधिकारों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखने को कहा है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह आदेश कानून प्रवर्तन की जरूरतों और व्यक्तिगत डेटा के संवैधानिक संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने की न्यायपालिका की भूमिका को दर्शाता है। पुलिस को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करना होगा, जिसके बाद कोर्ट यह तय करेगा कि डेटा को कानूनी रूप से जब्त किया जा सकता है या नहीं।
📲Get App