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सिक्किम ने RAP और PAP क्षेत्रों में दोपहिया वाहन प्रतिबंध की प्रस्तावित अनुमति नियम
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ursang
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सिक्किम ने RAP और PAP क्षेत्रों में दोपहिया वाहन प्रतिबंध की प्रस्तावित अनुमति नियम

✍️ India Today NE 🗓 20 अग. 2026, 12:36 AM 👁 60
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सिक्किम सरकार दोपहिया वाहनों को Restricted Area Permit (RAP) और Protected Area Permit (PAP) क्षेत्रों में प्रवेश से रोकने के लिए नई अनुमति प्रणाली पर विचार कर रही है।

सिक्किम सरकार दोपहिया वाहनों को Restricted Area Permit (RAP) और Protected Area Permit (PAP) क्षेत्रों में प्रवेश से रोकने के लिए नई अनुमति प्रणाली की समीक्षा कर रही है। इस मसौदे के अनुसार, मोटरसाइकिल और स्कूटर के मालिकों को इन क्षेत्रों में प्रवेश के लिये विशेष अनुमति लेनी होगी, अन्यथा दोपहिया वाहन चलाना प्रतिबंधित रहेगा।

यह कदम पर्यावरणीय संवेदनशील तथा सीमा के निकट स्थित पहाड़ी इलाकों में ट्रैफ़िक को नियंत्रित करने, वन्यजीव संरक्षण और सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रस्तावित किया गया है।

प्रस्ताव वर्तमान में स्थानीय हितधारकों, जैसे कि परिवहन संघों और पर्यटन उद्योग के साथ परामर्श चरण में है। यदि मंजूर हो जाता है, तो यह नियम इस वर्ष के अंत तक राज्य राजपत्र में प्रकाशित होकर लागू हो सकता है।

प्रवर्तन की जिम्मेदारी राज्य पुलिस और पर्यटन विभाग के पास होगी, और उल्लंघन करने पर जुर्माना या वाहन जब्ती जैसी दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। अभी तक अनुमति की संख्या या पात्रता मानदंडों की विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है।

जनता की प्रतिक्रिया मिश्रित है; कुछ लोग पर्यावरणीय लाभ को सराहते हुए इस कदम का समर्थन कर रहे हैं, जबकि अन्य दैनिक यात्रियों और पर्यटकों के लिए दोपहिया वाहन पर निर्भरता को देखते हुए असुविधा की चिंता व्यक्त कर रहे हैं।
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