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सिक्किम हाईकोर्ट ने लचन और लचुंग में सीवेज निपटान पर तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया
✍️ Sikkimexpress
🗓 26 अक्टू. 2026, 04:32 AM
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सिक्किम हाईकोर्ट ने लचन और लचुंग में सीवेज निपटान की समस्याओं को हल करने के लिए तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया है।
हिमालयी पर्यटन स्थलों लचन और लचुंग में सीवेज निपटान को लेकर सिक्किम हाईकोर्ट ने तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया है। न्यायालय ने पर्यावरण और जन स्वास्थ्य पर इसके संभावित प्रभाव के कारण इस समस्या को हल करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है। अधिकारियों द्वारा लागू किए जाने वाले विशिष्ट उपायों के बारे में जल्द ही जानकारी जारी की जाने की उम्मीद है।