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30 अक्टू. 2026•
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एसजीपीसी अध्यक्ष ने हजूर साहिब बोर्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Unknown authorUnknown author
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एसजीपीसी अध्यक्ष ने हजूर साहिब बोर्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया

✍️ Amar Ujala · Amritsar 🗓 30 अक्टू. 2026, 03:52 PM 👁 19
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हजूर साहिब बोर्ड विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एसजीपीसी अध्यक्ष ने सराहा, कहा कि यह निर्णय बोर्ड की अधिकारिता को सुदृढ़ करता है।

सुप्रीम कोर्ट ने हजूर साहिब बोर्ड विवाद पर अपना फैसला सुनाया, जिससे ऐतिहासिक सिख तीर्थस्थल के प्रबंधन में बोर्ड की अधिकारिता को पुष्टि मिली।

श्रीमान हरप्रीत सिंह गैनी, अध्यक्ष, शिरोमणि गुरुद्वारा परबंधन समिति (एसजीपीसी) ने इस निर्णय का स्वागत किया और कहा कि यह निर्णय बोर्ड की वैधता को सुदृढ़ करता है।

कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि मौजूदा धार्मिक‑प्रशासनिक नियमों के तहत एसजीपीसी को हजूर साहिब के मामलों पर पूर्ण नियंत्रण है, जिससे कई याचिकाओं को खारिज किया गया।

निर्णय के बाद एसजीपीसी अध्यक्ष ने न्यायपालिका का धन्यवाद किया और कोर्ट के निर्देशों को शीघ्रता से लागू करने का आश्वासन दिया। यह कदम अमृतसर के इस पवित्र स्थल के प्रशासन में स्थिरता लाने की उम्मीद है।

स्थानीय भक्तों और समुदाय के नेताओं ने इस स्पष्टता का स्वागत किया, इसे हजूर साहिब के सुगम संचालन की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना।
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