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26 सित. 2026•
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भारत के आपराधिक न्याय प्रणाली में द्वितीयक पीड़ितता पर प्रकाश
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Sir Charles Alfred Bell (1870-1945)
अपराध

भारत के आपराधिक न्याय प्रणाली में द्वितीयक पीड़ितता पर प्रकाश

✍️ livelaw.in 🗓 26 सित. 2026, 03:46 PM 👁 13
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livelaw.in ने द्वितीयक पीड़ितता पर विश्लेषण प्रकाशित किया, जिसमें बताया गया है कि आपराधिक न्याय प्रक्रिया में पीड़ितों को अतिरिक्त आघात कैसे झेलना पड़ता है।

livelaw.in, एक कानूनी समाचार पोर्टल, ने "भारत के आपराधिक न्याय प्रणाली में द्वितीयक पीड़ितता" शीर्षक से एक विस्तृत लेख प्रकाशित किया, जिसमें द्वितीयक पीड़ितता की समस्या को उजागर किया गया है। इस लेख में बताया गया है कि अपराध की रिपोर्ट करने के बाद पीड़ितों को जांच, मुकदमा और पुलिस के साथ बातचीत के दौरान अतिरिक्त आघात का सामना करना पड़ता है।

द्वितीयक पीड़ितता का अर्थ है कि अधिकारियों द्वारा असंवेदनशील व्यवहार, प्रक्रिया में देरी या आक्रामक पूछताछ के कारण पीड़ितों को फिर से त्रासदी का सामना करना पड़ता है। लेख में ऐसे मामलों का उल्लेख है जहाँ पीड़ितों को अनदेखा, दोषी ठहराया या दबाव में रखा जाता है, जिससे न्याय की राह कठिन हो जाती है।

लेख में प्रणालीगत सुधारों की मांग की गई है, जिसमें पीड़ित‑मित्र प्रोटोकॉल, पुलिस और न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण, तथा कानूनी सुरक्षा को मजबूत करना शामिल है, ताकि न्याय प्रक्रिया मूल आघात को और न बढ़ाए। यह संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल देता है, जो पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा के साथ साथ उचित प्रक्रिया को भी सुनिश्चित करे।
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