🔥 ट्रेंडिंग શ્રી પ.પુ.ત્રિલોકચંદ્ર વિદ્યામંદિર ખાત... पनियाला मोड़ एक्सप्रेस वे का काम पड़ा... श्री लोकेश कुमार नागौरी ने बीगोद नगर प... इथियोपिया में चार पंजाब निवासी अपहरण क... सचिन पायल ने कहा 'राजनीति में सब कुछ स... पंजाब में ड्रग बिक्री विरोध के बाद मार...
16 अक्टू. 2026•
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
अपराध

सीतापुर: किशोर से कुकर्म कर हत्या के दोषी को आजीवन कारावास और 50 हजार का अर्थदंड

✍️ रिपोर्टर: Durgesh Kumar 🗓 16 अक्टू. 2026, 10:14 AM 👁 14
शेयर करें: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

रामकोट इलाके में डेढ़ वर्ष पूर्व हुई 14 वर्षीय किशोर की कुकर्म के बाद हत्या के मामले में अदालत ने दोषी रिंकू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

सीतापुर की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या-15 ने रामकोट इलाके में डेढ़ वर्ष पूर्व एक किशोर के साथ कुकर्म कर उसकी हत्या करने के मामले में दोषी रिंकू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। पुलिस की प्रभावी पैरवी और गुणवत्तापूर्ण विवेचना के आधार पर यह फैसला सुनाया गया।

यह घटना रामकोट इलाके में 26 जनवरी 2025 की शाम को हुई थी। 14 वर्षीय किशोर घर के सामने खड़ा था, तभी गांव के ही रिंकू ने उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ खेतों की ओर ले गया। देर शाम तक जब किशोर घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। परिजनों को पता चला कि रिंकू उसे बातचीत करते हुए खेतों की ओर ले गया था। कुछ देर बाद रिंकू अकेला गांव की ओर आता दिखाई दिया, जबकि आरोपित को खेत के पास तेजी से गांव की ओर भागते देखा गया था।

खोजबीन के दौरान किशोर की पैंट सरसों के खेत में मिली थी और पास के नाले में उसका शव बरामद हुआ था। पिता की तहरीर पर रामकोट पुलिस ने आरोपी रिंकू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। डेढ़ वर्ष तक चली इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान गवाहों और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने रिंकू को दोषी करार दिया।
📲Get App