सीजेपी प्रोटेस्ट पर दिल्ली और बिहार पुलिस का माननीय सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा
छात्रों के प्रदर्शन के दौरान जरूरत से ज्यादा ताकत के इस्तेमाल के आरोप पर दिल्ली और बिहार पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है. दोनों राज्यों की पुलिस आरोपों को गलत बताया है. उन्होंने पूरी घटना की जानकारी दी है. दोनों राज्यों ने यह भरोसा भी दिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित किसी भी स्वतंत्र जांच समिति से पूरा सहयोग करेंगे.दिल्ली पुलिस ने कहा है कि 20 जुलाई के प्रदर्शन में संसद तक मार्च निकालने की कोई इजाजत नहीं दी गई थी. लगभग 30 हजार की भीड़ को संभालने के लिए करीब 5 हज़ार पुलिसकर्मी तैनात थे. जब भीड़ ने जबरन बैरिकेड तोड़े और हालात हाथ से निकलने लगे, तब कानून के दायरे में रहकर हल्का बल प्रयोग किया गया.
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