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15 अक्टू. 2026•
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₹18 की पानी की बोतल ₹20 में बेचना पड़ा महंगा, हाथरस के BB CN रेस्टोरेंट पर लगा 1 लाख 6 हजार का जुर्माना
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₹18 की पानी की बोतल ₹20 में बेचना पड़ा महंगा, हाथरस के BB CN रेस्टोरेंट पर लगा 1 लाख 6 हजार का जुर्माना

✍️ रिपोर्टर: Harshit 🗓 15 अक्टू. 2026, 10:10 PM 👁 19
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हाथरस में एक रेस्टोरेंट को एमआरपी (अधिकतम खुदरा मूल्य) से अधिक कीमत पर पानी की बोतल बेचने के कारण उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत 1 लाख 6 हजार रुपये का भारी जुर्माना लगाया गया है।

हाथरस स्थित प्रसिद्ध BB CN रेस्टोरेंट की एक छोटी सी लापरवाही उसी पर भारी पड़ गई।
मामला कुछ यूं है कि रेस्टोरेंट ने एक ग्राहक से 18 रुपये MRP वाली पानी की बोतल के लिए 20 रुपये वसूले और उस पर अलग से GST भी जोड़ दिया।
ग्राहक ने जब 2 रुपये अतिरिक्त वसूली पर आपत्ति जताई और पैसे वापस मांगे तो रेस्टोरेंट प्रबंधन ने पैसे लौटाने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, दलील दी गई कि यदि बड़ा होटल होता तो इसी बोतल के 50 रुपये लिए जाते।
इस बर्ताव से आहत होकर ग्राहक ने एडवोकेट अंकुर अग्रवाल के जरिए रेस्टोरेंट को कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद मामला अलीगढ़ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में दायर किया गया।
मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता अंकुर अग्रवाल और एडवोकेट अमित तोमर ने बताया कि कई बार नोटिस भेजने के बावजूद रेस्टोरेंट की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
इसे गंभीरता से लेते हुए आयोग ने एकपक्षीय फैसला सुनाते हुए रेस्टोरेंट को बड़ा झटका दिया। आयोग ने आदेश दिया कि रेस्टोरेंट 1 लाख रुपये जिला उपभोक्ता वेलफेयर फंड में जमा करे, इसके अलावा 5 हजार रुपये अधिवक्ता फीस और 1 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में ग्राहक को दे।
कुल मिलाकर ₹1,06,000 का जुर्माना लगाया गया है।
यह फैसला सभी दुकानदारों और रेस्टोरेंट संचालकों के लिए सबक है कि MRP से ज्यादा वसूलना उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है।
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