📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Suyash Dwivedi
अपराध
आरपीएससी के निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा को बेटे की शादी के लिए 60‑दिन की अंतरिम जमानत नहीं मिली
✍️ Amar Ujala · Rajasthan
🗓 09 अक्टू. 2026, 09:45 PM
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पेपरलीक और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में जेल में बंद राजस्थान लोक सेवा आयोग के निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा को बेटे की शादी के लिए 60‑दिन की अंतरिम जमानत नहीं मिली।
राजस्थान के एक न्यायालय ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) के निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा के लिए 60‑दिन की अंतरिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका उनके बेटे की शादी में भाग लेने के उद्देश्य से दायर की गई थी।
कटारा वर्तमान में पेपरलीक और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में जेल में हैं, जिन कारणों से उन्हें आरपीएससी से निलंबित किया गया था। न्यायालय के इस निर्णय के बाद वह शादी के दौरान हिरासत में ही रहेंगे।
कानूनी विश्लेषकों का कहना है कि अंतरिम जमानत न मिलने से अंतिम फैसला नहीं बदलता, पर यह मामला की गंभीरता को दर्शाता है। परिवार को बिना उनके शारीरिक उपस्थिति के शादी आयोजित करनी पड़ेगी, जबकि जांच जारी रहेगी।
कटारा वर्तमान में पेपरलीक और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में जेल में हैं, जिन कारणों से उन्हें आरपीएससी से निलंबित किया गया था। न्यायालय के इस निर्णय के बाद वह शादी के दौरान हिरासत में ही रहेंगे।
कानूनी विश्लेषकों का कहना है कि अंतरिम जमानत न मिलने से अंतिम फैसला नहीं बदलता, पर यह मामला की गंभीरता को दर्शाता है। परिवार को बिना उनके शारीरिक उपस्थिति के शादी आयोजित करनी पड़ेगी, जबकि जांच जारी रहेगी।