🔥 ट्रेंडिंग ओडिशा में डॉक्टरों की हड़ताल: चिकित्सा... दिल्ली: इंदिरा गांधी अस्पताल के प्रवेश... GDP आंकड़ों पर BJP नेता ऋतुराज सिन्हा... सीहोर: आष्टा में पहली मूसलाधार बारिश ब... नीमच में युवक को खंभे से बांधकर लाठियो... नाथद्वारा में 50 लाख के जेवरात चोरी: ऑ...
01 जुल. 2026
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
फुटपाथ पर चलने का अधिकार मौलिक है: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / [[User:Satyam Tandon|Grandson of Jaati Ratna award
देश

फुटपाथ पर चलने का अधिकार मौलिक है: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

✍️ Live Law 🗓 01 जुल. 2026, 09:02 AM 👁 6

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक घोषित किया है, लुधियाना नगर निगम को इस मामले की जांच करने का निर्देश दिया है।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि फुटपाथ पर चलने का अधिकार जीवन का एक मौलिक पहलू है। न्यायालय ने लुधियाना नगर निगम को एक निर्देश जारी किया है, जिसमें शहर में फुटपाथों की वर्तमान स्थिति की जांच करने का आदेश दिया गया है।

यह न्यायिक घोषणा सुलभ और सुरक्षित पैदल यात्री बुनियादी ढांचे के महत्व को रेखांकित करती है। उच्च न्यायालय का रुख इस बात पर बल देता है कि पैदल चलने वालों की आवाजाही में बाधा नहीं आनी चाहिए और नागरिकों को सार्वजनिक स्थानों पर बिना किसी बाधा के पैदल चलने का एक बुनियादी अधिकार है।

लुधियाना नागरिक निकाय को दिए गए निर्देश का अर्थ है कि फुटपाथों की स्थिति और उपलब्धता का आकलन करने की आवश्यकता है, जिससे इस मौलिक अधिकार को बनाए रखने के लिए शहरी नियोजन और सार्वजनिक सुविधाओं में संभावित सुधार हो सकें।