📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Satdeep Gill
बिज़नेस
रेरा का बड़ा फैसला : मोहाली के बिल्डर को 15 साल बाद 22.20 लाख रुपये लौटाने का आदेश
✍️ Amar Ujala · Mohali
🗓 08 अक्टू. 2026, 02:17 AM
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पंजाब रेरा ने मोहाली के एक बिल्डर को घर खरीदारों को 22.20 लाख रुपये लौटाने का आदेश दिया है, जिससे 15 साल से अधिक की देरी को स्वीकार किया गया है।
पंजाब रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने मोहाली स्थित एक बिल्डर को आदेश दिया है कि वह परेशान घर खरीदारों को 22.20 लाख रुपये वापस करे। यह निर्णय एक आवासीय परियोजना के पूर्ण होने में 15 साल से अधिक की देरी के बाद आया है।
अधिकारियों के अनुसार, बिल्डर ने निर्धारित समय के भीतर वादा किए गए फ्लैट्स की डिलीवरी नहीं की, जिससे खरीदारों को आर्थिक परेशानी हुई। रेरा का हस्तक्षेप राहत प्रदान करने और 2016 के रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम के तहत जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।
वापसी की राशि केवल खरीदारों द्वारा भुगतान की गई मूल राशि है; आदेश में कोई अतिरिक्त ब्याज या क्षतिपूर्ति का उल्लेख नहीं किया गया है। बिल्डर को रेरा द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर धनराशि स्थानांतरित करनी होगी।
अधिकारियों के अनुसार, बिल्डर ने निर्धारित समय के भीतर वादा किए गए फ्लैट्स की डिलीवरी नहीं की, जिससे खरीदारों को आर्थिक परेशानी हुई। रेरा का हस्तक्षेप राहत प्रदान करने और 2016 के रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम के तहत जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।
वापसी की राशि केवल खरीदारों द्वारा भुगतान की गई मूल राशि है; आदेश में कोई अतिरिक्त ब्याज या क्षतिपूर्ति का उल्लेख नहीं किया गया है। बिल्डर को रेरा द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर धनराशि स्थानांतरित करनी होगी।