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रतलाम: जनसुनवाई में शिकायत पर पार्षद लोकेन्द्र सिंह सिसोदिया को पद से हटाया गया
कलेक्टर अजय कटेसरिया ने नगर परिषद धामनोद के उपाध्यक्ष एवं पार्षद लोकेन्द्र सिंह सिसोदिया को पद से पृथक करने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई जनसुनवाई में मिली शिकायत पर हुई है।
मध्य प्रदेश के रतलाम में जनसुनवाई में प्राप्त एक शिकायत पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कलेक्टर अजय कटेसरिया ने नगर परिषद धामनोद के उपाध्यक्ष एवं निर्वाचित पार्षद लोकेन्द्र सिंह सिसोदिया को पार्षद पद से पृथक करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
यह मामला 'सिसोदिया टेंट हाउस एवं लाइट डेकोरेशन' नामक फर्म के बिलों के भुगतान प्राप्त करने और नगर परिषद के टेंडर में संलिप्तता से जुड़ा हुआ था। जनसुनवाई के दौरान शिकायत से जुड़े तथ्यों को सिद्ध पाया गया, जिसके बाद कलेक्टर ने मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 41(1) के तहत यह कार्रवाई की।
यह महत्वपूर्ण कार्रवाई हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के आदेश के अनुपालन में की गई है। कानून के तहत कलेक्टर को निर्धारित परिस्थितियों में निर्वाचित पार्षद को पद से हटाने की शक्ति प्राप्त है। हालांकि, इस आदेश के विरुद्ध आवेदक को राज्य सरकार के समक्ष अपील करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा।
यह मामला 'सिसोदिया टेंट हाउस एवं लाइट डेकोरेशन' नामक फर्म के बिलों के भुगतान प्राप्त करने और नगर परिषद के टेंडर में संलिप्तता से जुड़ा हुआ था। जनसुनवाई के दौरान शिकायत से जुड़े तथ्यों को सिद्ध पाया गया, जिसके बाद कलेक्टर ने मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 41(1) के तहत यह कार्रवाई की।
यह महत्वपूर्ण कार्रवाई हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के आदेश के अनुपालन में की गई है। कानून के तहत कलेक्टर को निर्धारित परिस्थितियों में निर्वाचित पार्षद को पद से हटाने की शक्ति प्राप्त है। हालांकि, इस आदेश के विरुद्ध आवेदक को राज्य सरकार के समक्ष अपील करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा।