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07 अक्टू. 2026•
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राजपाल यादव को महू कोर्ट में 25 लाख चेक बाउंस मामले में पेशी, सुप्रीम कोर्ट ने 85 लाख जमा करने का आदेश
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Krupasindhu Muduli
अपराध

राजपाल यादव को महू कोर्ट में 25 लाख चेक बाउंस मामले में पेशी, सुप्रीम कोर्ट ने 85 लाख जमा करने का आदेश

✍️ Amar Ujala · Indore 🗓 07 अक्टू. 2026, 06:16 PM 👁 17
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अभिनेता राजपाल यादव के खिलाफ 25 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में महू कोर्ट ने 13 अक्टूबर को व्यक्तिगत पेशी का आदेश दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उसी दिन 85 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया।

इंदौर के महू कोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव के खिलाफ 25 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में व्यक्तिगत पेशी का वारंट जारी किया है। अदालत ने 13 अक्टूबर को उनकी व्यक्तिगत पेशी निर्धारित की है, जिससे आपराधिक प्रक्रिया में औपचारिक कदम उठाया गया है।

उसी दिन, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यादव को 85 लाख रुपये जमा करने का आदेश दिया, जो निचली अदालत के मामले के साथ चल रहा एक अलग वित्तीय निर्देश है। यह आदेश वित्तीय डिफॉल्ट को गंभीरता से लेने का संकेत देता है।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि व्यक्तिगत पेशी या जमा आदेश का पालन न करने पर अतिरिक्त हिरासत या दंड का सामना करना पड़ सकता है। यादव की कानूनी टीम महू कोर्ट में पेशी देने और सुप्रीम कोर्ट के वित्तीय निर्देश को संबोधित करने की संभावना रखती है।

यह मामला अभिनेता के हालिया कई कानूनी समस्याओं में एक नया जोड़ है, जो भारत में सेलिब्रिटी और आपराधिक न्याय के बीच के संबंध को उजागर करता है।
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