📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ihsanwayfarer
राजनीति
ओबीसी आरक्षण में देरी के चलते राजस्थान में पंचायत, निकाय चुनाव 31 जुलाई के बाद तक टले
✍️ Amar Ujala · Rajasthan
🗓 07 जुल. 2026, 04:45 PM
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राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा 31 जुलाई तक चुनाव कराने के निर्देशों के बावजूद, राज्य में पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव समय पर होने की संभावना नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के लिए आरक्षण प्रक्रिया का पूरा होना आवश्यक बताया है।
राजस्थान में पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में देरी हो रही है, जो राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित 31 जुलाई की समय सीमा को पार कर सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग ने संकेत दिया है कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा आरक्षण प्रक्रिया के पूरा होने पर निर्भर करेगी।
यह विलंब अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण से संबंधित मुद्दों के कारण हो रहा है। आयोग ने कहा है कि आरक्षण प्रक्रियाओं के विधिवत पूरा होने के बाद ही चुनाव कार्यक्रम तैयार और जारी किया जा सकता है।
हाईकोर्ट के निर्देश का उद्देश्य जुलाई के अंत तक चुनाव संपन्न कराना था, लेकिन आरक्षण प्रक्रिया के जारी रहने के कारण अब यह समय सीमा अव्यावहारिक हो गई है, जिससे चुनाव भविष्य में और आगे बढ़ गए हैं।
यह विलंब अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण से संबंधित मुद्दों के कारण हो रहा है। आयोग ने कहा है कि आरक्षण प्रक्रियाओं के विधिवत पूरा होने के बाद ही चुनाव कार्यक्रम तैयार और जारी किया जा सकता है।
हाईकोर्ट के निर्देश का उद्देश्य जुलाई के अंत तक चुनाव संपन्न कराना था, लेकिन आरक्षण प्रक्रिया के जारी रहने के कारण अब यह समय सीमा अव्यावहारिक हो गई है, जिससे चुनाव भविष्य में और आगे बढ़ गए हैं।