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राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को तीसरे बच्चे की मातृत्व अवकाश पर एक हफ्ते में फैसला करने का निर्देश दिया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Shiraz Husain
शिक्षा

राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को तीसरे बच्चे की मातृत्व अवकाश पर एक हफ्ते में फैसला करने का निर्देश दिया

✍️ Amar Ujala · Jaipur 🗓 20 अग. 2026, 05:19 PM 👁 34
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राजस्थान हाईकोर्ट ने तीसरे बच्चे के जन्म पर मातृत्व अवकाश से इनकार को अनुचित मानते हुए शिक्षा विभाग को एक हफ्ते में निर्णय देने का आदेश दिया।

राजस्थान हाईकोर्ट ने तीसरे बच्चे के जन्म पर महिला कर्मचारी को मातृत्व अवकाश से वंचित करने को अनुचित ठहराया।

कोर्ट ने शिक्षा विभाग को कर्मचारी के आवेदन की समीक्षा कर सात दिनों के भीतर उचित निर्णय देने का निर्देश दिया।

यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों, विशेषकर शिक्षकों के लिए समान अवकाश नीतियों की आवश्यकता पर बल देता है और भविष्य में समान मामलों में मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है।
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