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सरकारी योजना
राजस्थान हाईकोर्ट ने 1340 पदों के आयुष ऑफिसर भर्ती पर रोक लगाई
✍️ Amar Ujala · Jaipur
🗓 19 अक्टू. 2026, 08:01 PM
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राजस्थान हाईकोर्ट ने 2025 के आयुष ऑफिसर संविदा भर्ती के 1,340 पदों की चयन प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी, डॉ. ज्योति जांगिड़ की याचिका के बाद।
राजस्थान हाईकोर्ट ने 2025 के आयुष ऑफिसर संविदा भर्ती के 1,340 पदों की चयन प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह निर्णय डॉ. ज्योति जांगिड़ द्वारा दायर याचिका के बाद लिया गया, जिसमें उन्होंने आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी पद्धति के डॉक्टरों के लिए संयुक्त मेरिट लिस्ट बनाने पर आपत्ति जताई।
डॉ. जांगिड़ का तर्क था कि तीनों पद्धतियों को एक ही मेरिट लिस्ट में जोड़ने से उम्मीदवारों पर अनुचित प्रभाव पड़ेगा और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित भर्ती नियमों का उल्लंघन होगा। उन्होंने प्रत्येक पद्धति के लिए अलग मेरिट लिस्ट बनाने की माँग की।
रोक के कारण, पहले से आवेदन करने वाले उम्मीदवारों और राज्य की पदों को भरने की योजनाओं पर असर पड़ेगा। अधिकारियों ने कहा है कि वे अदालत से आगे के निर्देशों के लिए मार्गदर्शन माँगेंगे।
इस निर्णय से आयुष भर्ती ढाँचे की समीक्षा की संभावना बढ़ गई है और भविष्य में इसी तरह के पदों के लिए चयन मानदंडों में बदलाव की संभावना है।
डॉ. जांगिड़ का तर्क था कि तीनों पद्धतियों को एक ही मेरिट लिस्ट में जोड़ने से उम्मीदवारों पर अनुचित प्रभाव पड़ेगा और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित भर्ती नियमों का उल्लंघन होगा। उन्होंने प्रत्येक पद्धति के लिए अलग मेरिट लिस्ट बनाने की माँग की।
रोक के कारण, पहले से आवेदन करने वाले उम्मीदवारों और राज्य की पदों को भरने की योजनाओं पर असर पड़ेगा। अधिकारियों ने कहा है कि वे अदालत से आगे के निर्देशों के लिए मार्गदर्शन माँगेंगे।
इस निर्णय से आयुष भर्ती ढाँचे की समीक्षा की संभावना बढ़ गई है और भविष्य में इसी तरह के पदों के लिए चयन मानदंडों में बदलाव की संभावना है।