📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / TrendSPLEND
नौकरी
राजस्थान हाईकोर्ट ने सिविल सेवा अपील अधिकरण के अध्यक्ष की तीन हफ्ते में स्थायी नियुक्ति का आदेश दिया
✍️ Amar Ujala · Rajasthan
🗓 16 सित. 2026, 08:45 PM
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राजस्थान हाईकोर्ट ने सिविल सेवा अपील अधिकरण के अध्यक्ष पद को तीन हफ्ते में स्थायी रूप से भरने का निर्देश दिया, और समय सीमा न पूरी होने पर कार्मिक विभाग के सचिव को अदालत में पेश होने की चेतावनी दी।
राजस्थान हाईकोर्ट ने सिविल सेवा अपील अधिकरण के अध्यक्ष पद के स्थायी नियुक्ति को तीन हफ्ते के भीतर पूरा करने का कड़ा आदेश दिया है। न्यायालय ने इस पद के लंबे समय तक खाली रहने को लेकर चिंता व्यक्त की और तुरंत नियुक्ति की माँग की।
कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित 21 दिनों के भीतर नियुक्ति नहीं हुई तो कार्मिक विभाग के सचिव को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना पड़ेगा और कारण बताना होगा। यह निर्देश सरकारी कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया में न्यायिक निगरानी को मजबूत करता है।
अध्यक्ष पद की समय पर भरपाई से सिविल सेवा अपील अधिकरण की कार्यवाही सुचारु होगी, जिससे राज्य के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के अपील मामलों का निपटारा तेज़ होगा। यह निर्णय राजस्थान में सरकारी नियुक्तियों की पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देगा।
कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित 21 दिनों के भीतर नियुक्ति नहीं हुई तो कार्मिक विभाग के सचिव को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना पड़ेगा और कारण बताना होगा। यह निर्देश सरकारी कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया में न्यायिक निगरानी को मजबूत करता है।
अध्यक्ष पद की समय पर भरपाई से सिविल सेवा अपील अधिकरण की कार्यवाही सुचारु होगी, जिससे राज्य के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के अपील मामलों का निपटारा तेज़ होगा। यह निर्णय राजस्थान में सरकारी नियुक्तियों की पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देगा।