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राजनीति
राजस्थान हाईकोर्ट ने बाल अधिकार आयोग की नियुक्ति चार हफ्तों में पूरी करने का आदेश दिया
✍️ Amar Ujala · Rajasthan
🗓 05 अक्टू. 2026, 05:35 PM
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राजस्थान हाईकोर्ट ने बाल अधिकार आयोग की नियुक्ति में दो साल से अधिक की देरी के बाद चार हफ्तों में प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया।
राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को बताया कि राज्य सरकार ने बाल अधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति में दो साल से अधिक की देरी की है। न्यायालय ने इस देरी को अस्वीकार्य बताया और कहा कि इससे आयोग के बच्चों के अधिकारों की रक्षा के कार्य पर असर पड़ेगा। न्यायाधीश ने सरकार को चार हफ्तों के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। यह आदेश एक नागरिक समाज समूह द्वारा दायर याचिका के बाद आया, जिसमें आयोग की निष्क्रियता पर प्रकाश डाला गया था। सरकार से अपेक्षा है कि वह महीने के अंत तक नामांकन सूची प्रस्तुत करे और चयन प्रक्रिया पूरी करे।