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अपराध
राजस्थान हाईकोर्ट ने एसबीआई अधिकारियों पर रिश्वत के आरोप में एसीबी को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया
✍️ Amar Ujala · Rajasthan
🗓 16 अक्टू. 2026, 11:45 AM
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राजस्थान हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को एसबीआई अधिकारियों पर रिश्वत की मांग के आरोप में एफआईआर दर्ज करने और निष्पक्ष जांच करने का निर्देश दिया।
राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में एसबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों पर लगे रिश्वत के आरोपों को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश दिया। कोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को निर्देशित किया कि वह इन अधिकारियों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करे।
कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष होनी चाहिए और किसी भी प्रकार के दबाव या पक्षपात से मुक्त रहनी चाहिए। एसीबी को सभी वित्तीय दस्तावेज़, लेन‑देनों के रिकॉर्ड और गवाहों के बयान को सावधानीपूर्वक जांचने का निर्देश दिया गया है।
इस कदम से सार्वजनिक संस्थानों की विश्वसनीयता को बनाए रखने और बैंकिंग क्षेत्र में भ्रष्टाचार को रोकने की दिशा में एक मजबूत संदेश जाता है। यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो संबंधित एसबीआई अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और आपराधिक दंड लागू हो सकता है।
यह आदेश इस समय आया है जब भारत में विभिन्न एंटी‑करप्शन एजेंसियां सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के मामलों को कड़ी नजर से देख रही हैं।
कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष होनी चाहिए और किसी भी प्रकार के दबाव या पक्षपात से मुक्त रहनी चाहिए। एसीबी को सभी वित्तीय दस्तावेज़, लेन‑देनों के रिकॉर्ड और गवाहों के बयान को सावधानीपूर्वक जांचने का निर्देश दिया गया है।
इस कदम से सार्वजनिक संस्थानों की विश्वसनीयता को बनाए रखने और बैंकिंग क्षेत्र में भ्रष्टाचार को रोकने की दिशा में एक मजबूत संदेश जाता है। यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो संबंधित एसबीआई अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और आपराधिक दंड लागू हो सकता है।
यह आदेश इस समय आया है जब भारत में विभिन्न एंटी‑करप्शन एजेंसियां सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के मामलों को कड़ी नजर से देख रही हैं।