📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Shiraz Husain
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राजस्थान हाईकोर्ट ने बहू के वेतन का 25% सास को देने का आदेश
✍️ Amar Ujala · Jaipur
🗓 23 सित. 2026, 09:00 PM
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राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि बहू के वेतन का 25 % सास के खाते में जमा होगा और दिवंगत कर्मचारी के अंतिम सेवा लाभ बराबर बाँटे जाएंगे।
राजस्थान हाईकोर्ट ने अनुकंपा नामक सरकारी कर्मचारी के पुनर्विवाह से जुड़े मामले में फैसला सुनाया कि बहू के वेतन का पच्चीस प्रतिशत सीधे सास के खाते में जमा किया जाए।
इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि दिवंगत कर्मचारी के अंतिम सेवा लाभ को सास और बहू के बीच बराबर बाँटा जाए, जिससे दोनों को समान हिस्सेदारी मिले।
यह आदेश पारिवारिक संबंधों से उत्पन्न वित्तीय दायित्वों पर न्यायालय की स्पष्ट स्थिति को दर्शाता है और सार्वजनिक सेवा में समान्य मामलों के लिए एक मिसाल स्थापित करता है।
फैसे के समय पक्षकारों से कोई टिप्पणी नहीं मिली, और यह आदेश किसी अपील के बिना लागू होगा।
यह खबर जयपुर से रिपोर्ट की गई है, जहाँ राजस्थान हाईकोर्ट स्थित है, और संबंधित विभागीय प्राधिकरणों द्वारा इसे लागू किया जाएगा।
इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि दिवंगत कर्मचारी के अंतिम सेवा लाभ को सास और बहू के बीच बराबर बाँटा जाए, जिससे दोनों को समान हिस्सेदारी मिले।
यह आदेश पारिवारिक संबंधों से उत्पन्न वित्तीय दायित्वों पर न्यायालय की स्पष्ट स्थिति को दर्शाता है और सार्वजनिक सेवा में समान्य मामलों के लिए एक मिसाल स्थापित करता है।
फैसे के समय पक्षकारों से कोई टिप्पणी नहीं मिली, और यह आदेश किसी अपील के बिना लागू होगा।
यह खबर जयपुर से रिपोर्ट की गई है, जहाँ राजस्थान हाईकोर्ट स्थित है, और संबंधित विभागीय प्राधिकरणों द्वारा इसे लागू किया जाएगा।