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राजस्थान उच्च न्यायालय ने नाबालिग की तस्वीरों को मोर्फ़ करने वाले युवक पर तीन वर्ष का सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / TrendSPLEND
अपराध

राजस्थान उच्च न्यायालय ने नाबालिग की तस्वीरों को मोर्फ़ करने वाले युवक पर तीन वर्ष का सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाया

✍️ Live Law 🗓 10 जुल. 2026, 06:16 PM 👁 52
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राजस्थान उच्च न्यायालय ने नाबालिग की तस्वीरों को मोर्फ़ करने वाले युवक पर तीन वर्ष का सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाया।

राजस्थान उच्च न्यायालय ने नाबालिग की तस्वीरों को मोर्फ़ करने वाले युवक पर तीन वर्ष का सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाया। यह निर्णय तब आया जब आरोपी को बच्चे से संबंधित संशोधित चित्रों के निर्माण और वितरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। न्यायालय ने 36 महीनों के लिए सोशल‑मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करने से वंचित करने का आदेश दिया। यह आदेश नाबालिगों को यौन शोषण से बचाने के लिए न्यायालय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह मामला राज्य में ऑनलाइन बाल‑यौन‑दुरुपयोग सामग्री को रोकने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।
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