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शिक्षा
राजस्थान हाईकोर्ट ने छात्र की अपील खारिज की
✍️ Amar Ujala · Jaipur
🗓 18 जुल. 2026, 10:32 AM
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राजस्थान हाईकोर्ट ने एक छात्र की विशेष अपील खारिज कर दी, जिसमें कहा गया है कि न्यूनतम योग्यता साबित नहीं करने वाले छात्र को सिर्फ सहानुभूति के आधार पर डॉक्टर बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती। छात्र 14 साल में एमबीबीएस पूरा नहीं कर पाया था।
राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सहानुभूति के आधार पर ही किसी छात्र को डॉक्टर बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती। न्यायालय ने छात्र की अपील खारिज करते हुए न्यूनतम योग्यता साबित करने के महत्व पर जोर दिया। इस मामले में छात्र 14 साल की अवधि में एमबीबीएस पूरा नहीं कर पाया था। यह निर्णय न्यायालय की चिकित्सा शिक्षा में अकादमिक मानकों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस निर्णय के भविष्य में इसी तरह के मामलों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है।