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अपराध
राजस्थान उच्च न्यायालय ने सीबीआई FIR को रद्द किया, न्यायिक आदेश बाद में निरस्त
✍️ Live Law
🗓 21 जुल. 2026, 08:06 PM
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राजस्थान उच्च न्यायालय ने सीबीआई द्वारा दर्ज की गई FIR को रद्द कर दिया, जो कि एक न्यायिक आदेश के बाद दर्ज की गई थी जिसे बाद में विभाजन न्यायालय ने निरस्त किया।
राजस्थान उच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज की गई FIR को रद्द कर दिया, जो कि एक न्यायिक आदेश के बाद दर्ज की गई थी। यह आदेश बाद में विभाजन न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। न्यायालय के निर्णय में कहा गया कि FIR परिस्थिति के अनुसार उचित नहीं थी और इसे रद्द करने का आदेश दिया गया। इस फैसले से जांच प्रक्रियाओं की शुरुआत में न्यायिक निगरानी के महत्व पर प्रकाश डाला गया। पक्षों या कथित अपराध के स्वरूप के बारे में अभी तक कोई अतिरिक्त जानकारी जारी नहीं की गई है।