📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Shiraz Husain
स्थानीय
राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर में बीटीयू बाईपास तक 6 किमी सड़क पर 310 अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया
✍️ Amar Ujala · Jaipur
🗓 25 अग. 2026, 07:21 AM
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राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर में 22 गोदाम से बीटीयू बाईपास तक 6 किमी सड़क पर 310 अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया और प्रभावित पक्षों को 15 दिनों का नोटिस जारी किया।
जयपुर – राजस्थान हाईकोर्ट ने 22 गोदामों को बीटीयू बाईपास से जोड़ने वाली 6 किमी लंबी सड़क पर मौजूद 310 अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। यह आदेश स्थानीय प्रशासन और व्यापारियों के बीच चल रहे विवाद को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किया गया है।
अदालत ने कहा है कि अतिक्रमण हटाने के लिए प्रभावित पक्षों को पंद्रह दिन का नोटिस दिया जाएगा। इस 6 किमी के मार्ग पर अस्थायी ढाँचे, गोदाम और अन्य अवैध निर्माणों ने ट्रैफ़िक को बाधित किया है, जिससे माल ढुलाई में कठिनाई हो रही थी।
प्रशासन को आदेश के अनुसार कार्यवाही करनी होगी और हाईकोर्ट अनुपालन की निगरानी करेगा। यदि निर्धारित समय में अतिक्रमण नहीं हटाए गए तो आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिससे सड़क की मूल चौड़ाई बहाल हो सके और यातायात सुगम हो सके।
अदालत ने कहा है कि अतिक्रमण हटाने के लिए प्रभावित पक्षों को पंद्रह दिन का नोटिस दिया जाएगा। इस 6 किमी के मार्ग पर अस्थायी ढाँचे, गोदाम और अन्य अवैध निर्माणों ने ट्रैफ़िक को बाधित किया है, जिससे माल ढुलाई में कठिनाई हो रही थी।
प्रशासन को आदेश के अनुसार कार्यवाही करनी होगी और हाईकोर्ट अनुपालन की निगरानी करेगा। यदि निर्धारित समय में अतिक्रमण नहीं हटाए गए तो आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिससे सड़क की मूल चौड़ाई बहाल हो सके और यातायात सुगम हो सके।