📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Sojat
स्वास्थ्य
राजस्थान उच्च न्यायालय ने अनधिकृत अस्पतालों में लिए गए कोविड-19 मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति का आदेश दिया
✍️ livelaw.in
🗓 11 अग. 2026, 09:33 AM
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राजस्थान उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान अनधिकृत अस्पतालों में लिए गए चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए।
हाल ही की सुनवाई में, राजस्थान उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि कोविड‑19 महामारी के दौरान अनधिकृत अस्पतालों में लिए गए चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए।
इस निर्णय के तहत, ऐसे अनरजिस्टर्ड सुविधाओं में उपचार, निदान और संबंधित सेवाओं के लिए चुकाए गए सभी बिलों की प्रतिपूर्ति राज्य के संबंधित निकायों द्वारा की जाएगी।
यह कदम उन रोगियों की रक्षा के लिए है, जो संकट के कारण मान्यता प्राप्त मानकों को पूरा न करने वाले अस्पतालों में इलाज करवा रहे थे।
यह आदेश भविष्य में इसी तरह के दावों के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है, जिससे नागरिकों को महामारी‑कालीन स्वास्थ्य खर्चों से आर्थिक बोझ नहीं उठाना पड़ेगा।
इस निर्णय के तहत, ऐसे अनरजिस्टर्ड सुविधाओं में उपचार, निदान और संबंधित सेवाओं के लिए चुकाए गए सभी बिलों की प्रतिपूर्ति राज्य के संबंधित निकायों द्वारा की जाएगी।
यह कदम उन रोगियों की रक्षा के लिए है, जो संकट के कारण मान्यता प्राप्त मानकों को पूरा न करने वाले अस्पतालों में इलाज करवा रहे थे।
यह आदेश भविष्य में इसी तरह के दावों के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है, जिससे नागरिकों को महामारी‑कालीन स्वास्थ्य खर्चों से आर्थिक बोझ नहीं उठाना पड़ेगा।