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05 नव. 2026•
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राजस्थान हाईकोर्ट ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों पर अवमानना नोटिस जारी किया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / TrendSPLEND
अपराध

राजस्थान हाईकोर्ट ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों पर अवमानना नोटिस जारी किया

✍️ Amar Ujala · Rajasthan 🗓 01 नव. 2026, 08:17 AM 👁 31
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राजस्थान हाईकोर्ट ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों पर अवमानना नोटिस जारी कर दिया है, क्योंकि उन्होंने मृत सहायक अभियंता के अविवाहित भाई की नियुक्ति चार सप्ताह के भीतर नहीं की।

राजस्थान हाईकोर्ट ने आज अवमानना नोटिस जारी कर दिया है जल संसाधन विभाग के अधिकारियों पर, क्योंकि वे मृत सहायक अभियंता के अविवाहित भाई रोमिल जैन की नियुक्ति चार सप्ताह के भीतर नहीं कर पाए। यह नोटिस पाँच महीने बाद जारी किया गया, जब मूल आदेश के बावजूद विभाग ने कार्रवाई नहीं की।

पेटीशन के आधार पर अदालत ने यह निर्देश दिया था कि भाई की नियुक्ति चार सप्ताह के भीतर होनी चाहिए। अब विभाग पर नोटिस जारी होने से यह स्पष्ट हो गया है कि अदालत के आदेश का पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

जल संसाधन विभाग से अपेक्षा की जा रही है कि वे नोटिस का जवाब दें और नियुक्ति के लिए एक समय‑सीमा तय करें। यदि विभाग अनुपालन नहीं करता है तो आगे की सजा भी हो सकती है।

इस घटना ने राजस्थान के सार्वजनिक सेवा विभागों में प्रशासनिक देरी की समस्या पर प्रकाश डाला है और यह दर्शाया है कि न्यायपालिका सरकारी निकायों को कानूनी आदेशों का पालन कराने में कितनी सक्रिय है।
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