📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Pooja Shree Gaur
अपराध
राजस्थान हाईकोर्ट ने निलंबित एएसपी मुकेश कुमार सोनी को 2 करोड़ की घूसकांड में जमानत नहीं दी
✍️ Amar Ujala · Rajasthan
🗓 07 नव. 2026, 02:17 PM
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राजस्थान हाईकोर्ट ने निलंबित एएसपी मुकेश कुमार सोनी की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिन पर उदयपुर नगर निगम के 272 भूखंडों के फर्जी पट्टे में घूस लेने का आरोप है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने निलंबित असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मुकेश कुमार सोनी को जमानत नहीं देने का आदेश दिया। कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी, जिससे वह आगे की सुनवाई तक हिरासत में रहेंगे।
सोनी पर लगभग दो करोड़ रुपये की घूस लेने का आरोप है, जो उदयपुर नगर निगम के 272 भूखंडों के फर्जी पट्टा जारी करने से जुड़ा है। जांच एजेंसियों का कहना है कि उन्होंने इन पट्टों के बदले रिश्वत मांगी थी।
जमानत न मिलने के बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि वह जेल में ही रहे, और आने वाले दिवाली त्यौहार को भी जेल में मनाएंगे। यह फैसला सार्वजनिक पदाधिकारियों के भ्रष्टाचार मामलों में न्यायिक दृढ़ता को दर्शाता है।
इस मामले के कारण सोनी को निलंबित किया गया था और राज्य की एंटी‑करप्शन एजेंसियों द्वारा जांच चल रही है। आगे की सुनवाई में घूस और दुरुपयोग के आरोपों पर अंतिम फैसला होगा।
सोनी पर लगभग दो करोड़ रुपये की घूस लेने का आरोप है, जो उदयपुर नगर निगम के 272 भूखंडों के फर्जी पट्टा जारी करने से जुड़ा है। जांच एजेंसियों का कहना है कि उन्होंने इन पट्टों के बदले रिश्वत मांगी थी।
जमानत न मिलने के बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि वह जेल में ही रहे, और आने वाले दिवाली त्यौहार को भी जेल में मनाएंगे। यह फैसला सार्वजनिक पदाधिकारियों के भ्रष्टाचार मामलों में न्यायिक दृढ़ता को दर्शाता है।
इस मामले के कारण सोनी को निलंबित किया गया था और राज्य की एंटी‑करप्शन एजेंसियों द्वारा जांच चल रही है। आगे की सुनवाई में घूस और दुरुपयोग के आरोपों पर अंतिम फैसला होगा।