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04 अक्टू. 2026•
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राजस्थान हाईकोर्ट ने कन्हैया लाल हत्याकांड में पांच आरोपियों की जमानत खारिज, आतंकवाद को राष्ट्रीय घाव कहा
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / TrendSPLEND
अपराध

राजस्थान हाईकोर्ट ने कन्हैया लाल हत्याकांड में पांच आरोपियों की जमानत खारिज, आतंकवाद को राष्ट्रीय घाव कहा

✍️ Amar Ujala · Rajasthan 🗓 04 अक्टू. 2026, 03:35 PM 👁 21
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राजस्थान हाईकोर्ट ने कन्हैया लाल हत्याकांड के पांच आरोपियों की जमानत याचिकाएँ खारिज कर दीं, आतंकवाद को राष्ट्र की आत्मा पर घाव बताया।

राजस्थान हाईकोर्ट ने कन्हैया लाल की हत्या के मामले में पांच आरोपियों की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह कृत्य आतंकवाद की श्रेणी में आता है और इसलिए कड़ी सजा का पात्र है।

न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि आतंकवाद राष्ट्र की मनोवैज्ञानिक संप्रभुता और आत्मा पर गहरा घाव पहुंचाता है। जमानत न देने का फैसला इस बात को दर्शाता है कि ऐसे अपराधों को कितनी गंभीरता से देखा जाएगा।

यह निर्णय कन्हैया लाल की हत्या से जुड़े चल रहे कानूनी कारवाइयों में एक नया मोड़ जोड़ता है, और लोकतांत्रिक मूल्यों तथा सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्यों के खिलाफ न्यायिक दृढ़ता को उजागर करता है।
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