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राजस्थान में सख्त एंटी-पेपर लीक कानून लागू
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Press Information Department
शिक्षा

राजस्थान में सख्त एंटी-पेपर लीक कानून लागू

✍️ Amar Ujala · Rajasthan 🗓 24 जुल. 2026, 04:47 PM 👁 48
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है, जबकि राजस्थान में पहले से ही सख्त कानून लागू है। राजस्थान के कानून में आजीवन कारावास और 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना शामिल है

केंद्र सरकार ने पेपर लीक को रोकने के लिए पेपर लीक संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है। हालांकि, राजस्थान इस मामले में पहले से ही आगे है, चार साल पहले ही सख्त एंटी-पेपर लीक कानून लागू किया है। इस कानून में पेपर लीक में शामिल पाए जाने वालों के लिए सख्त दंड का प्रावधान है, जिसमें आजीवन कारावास और 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना शामिल है। यह कदम प्रतियोगी परीक्षाओं की अखंडता सुनिश्चित करने और अनुचित साधनों को रोकने के लिए उठाया गया है। राजस्थान का इस संबंध में सक्रिय दृष्टिकोण उल्लेखनीय है, क्योंकि उसने इस मुद्दे का प्रभावी ढंग से समाधान किया है। ऐसे कानून को लागू करना राज्य की परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है
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