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27 सित. 2026•
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राजस्थान चुनाव आयोग ने पंचायती राज चुनाव के नियम तय, 2,000 रुपये जुर्माना व 6 साल की अयोग्यता
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ihsanwayfarer
राजनीति

राजस्थान चुनाव आयोग ने पंचायती राज चुनाव के नियम तय, 2,000 रुपये जुर्माना व 6 साल की अयोग्यता

✍️ Amar Ujala · Jaipur 🗓 27 सित. 2026, 05:31 PM 👁 14
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राजस्थान चुनाव आयोग ने पंचायती राज चुनाव के लिए खर्च, वाहन, लाउडस्पीकर और पोस्टर‑बैनर पर नियम जारी किए, उल्लंघन पर 2,000 रुपये जुर्माना और छह साल की अयोग्यता तय की गई है।

राजस्थान राज्य चुनाव आयोग ने हाल ही में पंचायती राज चुनाव के संचालन के लिए विस्तृत नियमावली जारी की है। इस दिशा‑निर्देश के तहत सभी उम्मीदवारों को अपने चुनावी खर्चों का विस्तृत लेखा‑जोखा तैयार कर नियत समय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अभियान में उपयोग किए जाने वाले वाहनों, लाउडस्पीकर और पोस्टर‑बैनर की अवधि व स्थान पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर 2,000 रुपये का जुर्माना और छह साल की अयोग्यता की सजा तय की गई है। आयोग ने कहा कि यह कदम चुनावी खर्च को नियंत्रित कर स्थानीय स्वशासन चुनावों में समान प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करेगा।
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